Sunday, October 1, 2023
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पुरानी गाड़ियां रखना महंगा सौदा: 15 साल पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना हुआ आठ गुना महंगा, रिन्यूअल में देरी होने पर लगेगा हर महीने 300 रुपए का जुर्माना

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पुरानी गाड़ियां रखना महंगा सौदा: 15 साल पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना हुआ आठ गुना महंगा, रिन्यूअल में देरी होने पर लगेगा हर महीने 300 रुपए का जुर्माना

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सांकेतिक तस्वीर।

अगर आपके पास लगभग 15 साल पुरानी कार है और उसका रजिस्ट्रेशन अगले साल रिन्यू होना है तो यह खबर आपके लिए है। अप्रैल 2022 से शुरू वित्त वर्ष में उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आपको आज के मुकाबले आठ गुना ज्यादा फीस देनी होगी।

सोमवार को जारी हुई अधिसूचना

इसी तरह, ट्रकों और बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए भी अगले वित्त वर्ष से लगभग आठ गुना ज्यादा फीस देनी होगी। इसके लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की थी।

दिल्ली और पड़ोस में पहले से बैन

यह खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों के लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा इसलिए कि इन इलाकों में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगा हुआ है।

बाइक के लिए देने होंगे 1,000 रुपए

अधिसूचना के मुताबिक, 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अब 5,000 रुपए देना होगा। अभी यह काम 600 रुपए में हो रहा है। इसी तरह, पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अब 1,000 रुपए देने होंगे। यह फीस अभी 300 रुपए है।

12,500 रुपए में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल

इसी तरह 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों और ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल में 12,500 रुपए का खर्च आएगा जो अभी 1,500 रुपए में हो रहा है। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने में जितने दिन की देरी होगी, हर दिन 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

कारवालों पर हर महीने 300 रुपए का जुर्माना

अगर आप अपनी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में देरी करते हैं तो हर महीने 300 रुपए का जुर्माना लगेगा। कमर्शियल गाड़ियों के मामले में यह जुर्माना 500 रुपए मासिक होगा। रजिस्ट्रेशन और फिटनेस रिन्यूअल फीस इसलिए बढ़ाई गई है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियां रखे रहने की न सोचें।

15 साल के बाद हर पांच साल पर रिन्यूअल

अब से आपको 15 साल के बाद अपनी कार का रजिस्ट्रेशन हर पांच साल पर रिन्यू कराना होगा। इसी तरह कमर्शियल व्हीकल के आठ साल पुराना होने पर हर साल उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की जरूरत होगी।

मैनुअल फिटनेस टेस्ट खत्म कराना चाहती है सरकार

नोटिफिकेशन में गाड़ियों के मैनुअल और ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट की फीस के बारे में भी बताया गया है। सरकार मैनुअल फिटनेस टेस्ट खत्म कराना चाहती है क्योंकि उसमें हेराफेरी किए जाने की आशंका होती है। उसने व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम के तहत ऐसे टेस्ट सेंटर खोलने से जुड़े नॉर्म्स के नोटिफिकेशन जारी किए हैं।

 
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