कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सूबे के गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है. FIR दर्ज होने पर वाड्रा ने कहा कि ये चुनावी मौसम है. असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है. 10 साल पुराने इस मामले में नया क्या है.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलीभगत करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इसके अलावा वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.
ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई. इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गई है. एफआईआर के मुताबिक मामले में 350 एकड़ जमीन 58 करोड़ रुपये में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को आवंटित की गई थी. इस जमीन का आवंटन भूपेंद्र सिंह हु़ड्डा के जरिए किया गया था.