अनिल अंबानी की बड़ी मुसीबत बड़ी, चुकाने पड़ेंगे 5500 करोड़ सिर्फ 21 दिनों में
कर्ज में पूरी तरह डूबे हुए रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुसीबत और बढ़ गई है. असल में ब्रिटेन की एक अदालत ने एक फैसले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 21 दिन के अंदर 71.7 करोड़ डॉलर यानी 5446 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है. ये रकम चीन के तीन बैंकों को 21 दिन के भीतर चुकानी होगी.
दरअसल ये मामला चीन के तीन बैंक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से जुड़ा है. लंदन की एक अदालत में इन बैंकों द्वारा दावा किया गया था कि अनिल अंबानी की निजी गारंटी की शर्त पर रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) को 2012 में 92.52 करोड़ डॉलर यानी करीब 65 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया था. उस वक़्त अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी इस लोन को लेकर. लेकिन 2017 के फरवरी महीने में ये कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई थी.
लंदन के हाईकोर्ट इंग्लैंड और वेल्स के न्यायमूर्ति निजेल टियरे ने कहा है कि अनिल अंबानी जिस व्यक्तिगत गारंटी को विवादित मानते है वह उन पर बाध्यकारी है. न्यायमूर्ति टियरेे ने आदेश में कहा है कि यह घोषणा की जाती है कि बचाव पक्ष यानी अनिल अंबानी पर गारंटी बाध्यकारी है. ऐसे में अंबानी को बैंकों को गारंटी के रूप में 71,69,17,681.51 डॉलर चुकाने होंगे.
अनिल अंबानी की ओर से उनके प्रवक्ता ने कहा है स्पष्ट किया जाता है कि यह अनिल अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है. इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने यह दावा कथित रूप से इस गारंटी के आधार पर किया है जिस पर अनिल अंबानी ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे. साथ ही अंबानी ने लगातार कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से किसी को यह गारंटी देने के लिए अधिकृत नहीं किया है.