सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट) नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग ने इसके लिए 31 जुलाई 2018 तक लगाने की अंतिम तिथि निर्धारित किया है।
विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में पारित आदेश में पुराने वाहनों में उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका लगाना अनिवार्य किया गया है। इसमें नहीं लगाने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने वाहनों में 31 जुलाई तक उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (एचएसआरपी) लगवाना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 सह पठित धारा-179 के अधीन यह दंडनीय अपराध होगा एवं भविष्य में दंड सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इसके लिए 31 जुलाई 2018 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस लिए सभी वाहन मालिक अपने-अपने वाहन पर उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका लगाना सुनिश्चित करें।