अरबों रुपये के लोन पर डिफॉल्ट करने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या ने लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट में सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने किसी भी दया याचिका के लिए अप्लाई नहीं किया है। इस दौरान माल्या ने यह भी कहा कि वह 2015 से ही अपना बकाया भुगतान करने के लिए तैयार हैं। माल्या ने कहा कि उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यपर्ण मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है।
माल्या भारत में धोखाधड़ी के आरोपों में वांछित हैं। किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी है। वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हैं। माल्या अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ अदालत पहुंचे। सुनवाई से पहले पत्रकारों से बात करते हुए माल्या ने कहा, ‘अंतत: अदालत ही फैसला करेगी।’