गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को साल 2002 के नरोदा पाटिया मामले में दोषी ठहराये गए उमेश भरवाड, पद्मेंद्रसिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को 10-10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है.निचली अदालत ने साल 2012 में इन तीनों को बरी कर दिया था.अप्रैल में अदालत ने निचली अदालत के बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को दोषी ठहराने के फ़ैसले को कायम रखा था, लेकिन भाजपा नेता और पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया था.28 फ़रवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगे में कम से कम 97 मुसलमानों को क़त्ल कर दिया गया था.