कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बाद शुक्रवार को पहली बार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक हुई. ये 40वीं बैठक थी. इस काउंसिल की बैठक में निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शामिल हुई. इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उन पर शून्य रिटर्न बनता है तो उन्हें लेट फीस नहीं देना होगा.
इसके अलावा इस बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है इस बैठक में छोटी कंपनियों को राहत देते हुए देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर अब ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है. अब से ऐसी कंपनियों को लेट जीएसटी फाइल करने पर 9 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा. इसके साथ साथ मई से जुलाई तक के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय विलंब शुल्क नहीं लगेगा.
जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक बहुत से रिटर्न फाइलिंग लंबित है. ऐसे में जिन्होंने भी रिटर्न नहीं भरा है, उनसे किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा.
अब से जीएसटीआर 3बी को लेट से फाइल करने में अधिकतम शुल्क की सीमा तय कर दी गई है. अब जीएसटीआर 3बी लेट से फाइल करने पर अधिकतम शुल्क 509 रुपए ही होगा. अब से जीएसटीआर 3बी के लिए एक नया विंडो होगा. जिसके जरिए अब इस फॉर्म को फाइल करने की अवधि एक जुलाई से तीस सितंबर के बीच कर दी गई है.